मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
- Adv Rahul Kushwaha
- Jun 1, 2022
- 3 min read
Chief Minister Youth Self Employment Scheme
उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवकों की बेरोजगारी की समस्या दूर करने और प्रदेश के हुनरमंद व कर्मठ युवाओं को अपने पैरो पर खड़ा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरूआत की है। इस योजना का मुख्य उददे्श्य युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपना उद्योग व्यवसाय शुरू कर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रूपये तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रू0 तक ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
इसमें राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.20 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु रू0 2.50 लाख तक देय होता है। जो उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जाता है।
प्रदेश में बहुत से ऐसे युवा है जो शिक्षित और किसी न किसी ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना खुद का कोई उद्योग, स्वरोजगार शुरू नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि राज्य के ऐसे युवा इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करें और अपना रोजगार शुरू करें, इसके लिए सरकार उनकी आर्थिक सहायता करेगी। प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित कराते हुए उनको आत्मनिर्भर एवं सशक्त तथा आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए सरकार बड़ी तेजी से कार्य कर रही है। कोरोना के समय में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिक, कारीगर, शिक्षित युवा प्रदेश में लौटे हैं। इन प्रवासी श्रमिकों को स्थाई रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी तत्परता से कार्य कर रही है। इसके तहत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी कई योजनाओं को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाया है। जहॉ से कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और बेरोजगार हो।
आवेदनकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और वह किसी बैंक का डिफाल्टर न हो। लाभार्थी को कम से कम हाईस्कूल पास होना जरूरी है तथा इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के पहले से इस तरह की किसी अन्य योजना का लाभ न उठा रहा हो।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदन कर्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
आवेदनकर्ता के पास
जन्मतिथि सम्बन्धी हाईस्कूल प्रमाण पत्र,
आधारकार्ड,
वोटर आई0डी0 कार्ड,
उ0प्र0 का स्थाई निवासी होने का प्रमाणपत्र,
शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र,
उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि/भवन का विवरण अभिलेख,
मशीनरी उपकरण,
साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन,
जाति प्रमाण पत्र,
यदि उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका प्रमाण पत्र,
बी0पी0एल0 राशनकार्ड की प्रतिलिपि आदि अभिलेखों का आवेदन के साथ लगाने पड़ते है।
बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिला स्तर पर जिला चयन समिति के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित उद्योग के ऋण आदि की पत्रावली बनाकर अभिलेखों सहित सम्बन्धित बैंको को भेजी जाती है, जहॉ से लाभार्थी को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवा लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को करोड़ों रूपये का ऋण दिलाते हुए करोड़ो रूपये मार्जिन मनी उपादान धनराशि की सहायता प्रदान की गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4079 युवाओं को 9496.41 लाख रूपये का ऋण दिलाते हुए उद्यम स्थापित कराये गये हैं। युवाओं द्वारा लगाने जा रहें उद्यमों से अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है।
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितना ब्याज लगता है?
इसमें नियम अनुसार स्वीकृत ऋण धनराशि का 25% तक अनुदान दय है। Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana के अंतर्गत स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का 10% सामान्य जाति के लिए होगा तथा परियोजना लागत का 5% स्वयं का अंशदान पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा दिव्यांग के लिए होगा।29
स्वरोजगार योजनाएं कौन कौन सी हैं?
सरकार द्वारा Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2022 के तहत लाभार्थी को 25 लाख की सहायता दी जाएगी। जिसमे वे खुद के उद्योग खोल सकते हैं और दूसरे लोगो को भी रोजगार प्रदान कर सकते है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उन बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा जो शिक्षित हो और खुद का व्यवसाय खोलने के इच्छुक रहते है।
रोजगार के लिए लोन कैसे मिलेगा?
PMEGP योजना 2021 के लाभ
देश के बेरोजगार युवाओ को इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग ,रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रूपये तक लोन प्रदान किया जायेगा ।
इस योजना के तहत देश एक बेरोजगार युवाओ को उनकी जाति और इलाको के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी ।
स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है?
Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana के अंतर्गत सभी पात्र शिक्षित युवाओं को 25 लाख रूपए तक की सहायता की जाएगी। उन्हें ऋण कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा जिस से उन्हें नया उद्यम शुरू करने में सहायता होगी। ये उन सभी युवाओं (18 से 40 वर्ष ) को प्रदान किया जाएगा जो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं।




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